भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी, रुपये वापस नही करने- धमकी देने का आरोप

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भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार के खिलाफ सोनभद्र में एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने गैर जमानती वारंट के साथ-साथ धारा 84 BNSS के तहत कुर्की की नोटिस जारी की है. अदालत पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी थी.

लेकिन लगातार अनुपस्थिति के बाद अब संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर जिले में चर्चाएं तेज हो गई हैं.पूरा मामला 18 अप्रैल 2024 का है, जब रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव में नवरात्रि के अवसर पर देवी जागरण कार्यक्रम प्रस्तावित था.

आयोजकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा

आयोजक की ओर से इवेंट मैनेजर के माध्यम से लगभग दो लाख रुपये में कार्यक्रम तय हुआ और एक लाख सत्तर हजार रुपये एडवांस दिए गए. आरोप है कि तय तिथि पर कार्यक्रम नहीं हुआ और कलाकार पक्ष बिना प्रस्तुति दिए लौट गया, जिससे आयोजकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी, रुपये वापस नही करने- धमकी देने का आरोप

आयोजकों का यह भी आरोप है कि एडवांस राशि वापस मांगने पर अभद्र भाषा, धमकी और जातिसूचक टिप्पणी की गई. शिकायत के बाद विशेष एससी/एसटी अदालत के निर्देश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी, धमकी और एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ.

पुलिस विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया और मामला सुनवाई की प्रक्रिया में पहुंचा. सुनवाई के दौरान आरोपियों की लगातार अनुपस्थिति पर अदालत ने पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था.अब न्यायालय ने धारा 84 BNSS के तहत कुर्की की नोटिस जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को आदेशित किया है कि नोटिस तामील कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 14 मार्च 2026 निर्धारित की है. फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया जारी है और अब सबकी निगाहें अगली पेशी पर टिकी हैं. मामला विचाराधीन है, अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही किया जाएगा.

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