सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. यह मामला साल 2022 में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी पर सेना को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था, लखनऊ की एक कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी और अब इसे 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.
सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा, ‘याचिकाकर्ता के वकील की ओर से प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन का अनुरोध करते हुए दिये गए पत्र के मद्देनजर मामले को 20 नवंबर, 2025 को सूचीबद्ध किया जाता है. चार अगस्त, 2025 को पहले दिए गए अंतरिम आदेश की मियाद को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है.’
सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत की ओर से समन जारी करने के आदेश के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी. राहुल गांधी की ओर से दायक याचिका के साथ दो अलग-अलग याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं.
सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ की एक अदालत में लंबित शिकायत मामले में आगे की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के लिए उनकी खिंचाई करते हुए सवाल किया था, ‘आपको कैसे पता चला कि 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है?’
बेंच ने पूछा, ‘बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे.’ सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राहुल गांधी की याचिका पर जवाब तलब किया.
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