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फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से रेप केस में जमानत मिली है. महिला ने हलफनामे में बताया कि वह सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में थीं और विरोधियों के बहकावे में आकर रेप केस दर्ज करवाया था.

मोनालिसा के साथ सनोज मिश्रा. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम @sanojmishra)
मुंबई. फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता की ओर से दायर हलफनामे के बाद सनोज मिश्रा को जमानत दी है. महिला ने एफेडेविट दाखिल कर कोर्ट को बताया कि सनोज मिश्रा के साथ सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. महिला ने यह भी दावा किया उन्होंने विरोधियों के बहकावे में आकर सनोज मिश्रा के खिलाफ दर्ज करवाई थी. बता दें, महिला द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर दिल्ली पुलिस ने सनोज मिश्रा को को गिरफ्तार किया था.
दिल्ली पुलिस ने सनोज मिश्रा को 30 मार्च को आईपीसी की धारा 376 ,354C ,313 ,323 और 506 के तहत गिरफ्तार किया था. बता दें, सनोज मिश्रा लंबे समय से जेल में ही थे. उन्हें दिल्ली की नबी करीम पुलिस उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
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