अगर आप EPFO के ज़रिए रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है! Kerala High Court ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी और उसके नियोक्ता (Employer) ने EPS में तय सीमा से ज़्यादा राशि जमा की है, तो EPFO उन्हें ज़्यादा पेंशन देने से मना नहीं कर सकता — भले ही प्रक्रिया में कुछ तकनीकी खामियां रही हों। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो वर्षों से अपनी पूरी सैलरी पर योगदान दे रहे थे, लेकिन EPFO की ओर से उन्हें बार-बार Procedural Error बताकर Higher Pension से वंचित किया गया। Kerala High Court ने यह भी साफ किया कि One-Time Payment करने वालों को भी Higher Pension देने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले का फिलहाल असर केवल केरल राज्य में होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इसे पूरे देश में लागू करने का रास्ता साफ करेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें|
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