अटल पेंशन योजना का बदल गया नियम: शुरु करने से पहले जान लें, वरना होगी परेशानी

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Atal Pension Yojana Rule:  भारत सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) में बदलाव किए गए हैं. इस बदलाव के तहत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चेंज किया गया है. डाक विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि, 1 अक्टूबर 2025 से अटल पेंशन योजना के लिए पुराने फॉर्म ऐक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं.

नया खाता खोलने के लिए, अब से केवल बदलाव किए हुआ फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा. यह बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की दिशा निर्देशों के तहत लिया हैं. जारी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि यह बदलाव पेंशन से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है. 

क्या है नए नियम?

सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब से अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए नए फॉर्म में आवेदन करना होगा. फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए है. नए फॉर्म में आवेदकों को अपने विदेशी नागरिकता की जानकारी देनी होगी. यानि कि उन्हें बताना होगा कि, वे किसी और देश के नागरिक तो नहीं है? सरकार के इस बदलाव के पीछे भारतीय नागरिकों को एपीवाई का लाभ पहुंचाना हैं. साथ ही, अटल पेंशन योजना के लिए डाक घर के माध्यम से बचत खाता खोले जाऐंगे. 

डाक विभाग की ओर से पूरे देश के डाकघरों को कहा गया है कि, वे अब से अटल पेंशन योजना के लिए नए फॉर्म में आवेदन को स्वीकार करें. इसके साथ ही ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी दें और नोटिस बोर्ड पर इससे संबंधित जानकारी आवश्यक रुप से लिखें.

जानें अटल पेंशन योजना के बारे में

अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना हैं, जिसके तहत अंसगठित कर्मचारियों को पेंशन का लाभ उपलब्ध करवाया जाता है. ऐसे कर्मचारी जिन्हें पेंशन की योजना नहीं मिलती, व्यापारी, गिग वर्कर इस योजना का लाभ लेकर पेंशन पा सकते है. 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना से जुड़ सकता है. 60 साल की आयु पूरी होने पर उसे 1 हजार रुपए से 5 हजार रुपए के बीच की पेंशन राशि दी जाती है. यह राशि जमा किए गए पैसों पर निर्भर होता है.

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