राउज एवन्यू कोर्ट ने IRCTC से जुड़े CBI की ओर से दर्ज मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. CBI की ओर से की गई जांच के मुताबिक, आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सरकारी फायदे के बदले निजी लाभ लिया.
राउज एवन्यू कोर्ट में स्पेशल CBI जज विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से मामले में आरोप तय करते समय कहा कि आपने साजिश रची, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया. इसके साथ ही टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई.
कम कीमत पर जमीन खरीदने की साजिश
कोर्ट ने लालू यादव को कहा कि आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची.
कोर्ट ने इन धाराओं के तहत तय किए आरोप
राउज एवन्यू कोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट और सभी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य आरोपी और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ धारा 120-B IPC आपराधिक साजिश, धारा 420 IPC धोखाधड़ी व छल से संपत्ति हड़पना, धारा 13(2) r/w 13(1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) सरकारी पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ के तहत मामला दर्ज है.
वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ धारा 120-B IPC (साजिश में भागीदार), धारा 420 IPC (धोखाधड़ी), धारा 13(2) r/w 13(1)(d) PC Act (लालू यादव के साथ लाभ लेने का आरोप) और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ धारा 120-B IPC, धारा 420 IPC, धारा 13(2) r/w 13(1)(d) PC Act (कंपनी के शेयर लेकर जमीन के लेन-देन में हिस्सेदारी का आरोप) समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2004-2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है. CBI की ओर से मामले में की गई जांच के मुतबिक, आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय के अधीन IRCTC के दो होटलों रांची केनबीएनआर होटल और उड़ीसा के पुरी होटल के रखरखाव और सुधार के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार किया.
कंपनी ने लालू परिवार को पहुंचाया फायदा
पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने इन ठेकों को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित रूप से दिलवाया. इसके बदले, कंपनी ने लालू के परिवार को फायदा पहुंचाया. इन ठेकों में पारदर्शिता की कमी और पक्षपातपूर्ण आवंटन का आरोप है.
ठेकों में IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वी. के. अस्थाना, आर.के. गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक रहे विजय कोचर और विनय कोचर भी आरोपी है. CBI का दावा है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया. मामले में कुल 14 आरोपी हैं.
कोर्ट 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रोजाना करेगा सुनवाई
IRCTC से जड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले के ट्रायल के लिए रोजाना सुनवाई करने का अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रोजाना इस मामले में सुनवाई की जाएगी. कोर्ट में ट्रायल के दौरान CBI अपने गवाहों के बयान दर्ज कराएगी. स्पेशल CBI जज विशाल गोगने ने साफ किया है कि अब सुनवाई डे-टू-डे आधार पर होगी, ताकि मुकदमे में तेजी लाई जा सके.
ये भी पढ़ें:- जुबली हिल्स में ‘चोर वोटों’ पर घमासान, BRS ने चुनाव आयोग से की बिहार की तरह एक्शन की मांग
Leave a Reply