करीब दस साल पुराने नोएडा सेक्टर-76 हत्याकांड मामले में सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को फैसला आ गया. दिल्ली की CBI कोर्ट ने सोमवार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के मामले में दो दोषियों शशांक जादौन और मनोज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने शशांक जादौन पर 70,000 और मनोज कुमार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है.
इससे पहले कोर्ट ने 20 सितंबर 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. 13 अप्रैल 2015 की रात, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में काम करने वाले 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
पीड़ित परिवार की हाईकोर्ट से न्याय की मांग
अंकित अपनी फॉर्च्यूनर कार से सेक्टर-76, नोएडा में जा रहा था. अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और पुलिस को शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला. अंकित के परिवार ने न्याय की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया.
इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए. CBI ने 14 जून 2016 को केस अपने हाथ में लेकर जांच शुरू की. जांच के दौरान CBI ने टेक्निकल एविडेंस और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर शशांक जादौन और मनोज कुमार तक पहुंच बनाई और उन्हें 1 जून और 2 जून 2017 को गिरफ्तार किया.
आरोपियों को उम्रकैद की सजा
CBI ने 29 अगस्त 2017 को गाजियाबाद की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दोनों पर हत्या, लूट की कोशिश, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए. बाद में 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई गाजियाबाद से नई दिल्ली ट्रांसफर कर दी, ताकि मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई हो सके.
लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि दोनों आरोपियों ने साजिश के तहत अंकित चौहान की हत्या की थी. CBI कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि ये एक सोची-समझी वारदात थी, जिसमें निर्दोष युवक की जान ली गई.
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